राष्ट्रीय पेंशन योजना
NPS क्या है और इसके फायदे क्या हैं NPS scheme details
अगर आप एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको NPS के बारें में पूरी जानकारी होनी चाहिए|
तो देर किस बात की| आईये जानते हैं एनपीएस के बारे में गहराई से|
एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme).
एनपीएस एक पेंशन योजना है
जैसा की किसी भी पेंशन योजना में होता है, आप इस योजना में अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं| आपके निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से आपका एनपीएस खाता धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है|
रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है| रिटायर होने से मेरा मतलब 60 वर्ष की आयु का होना या फिर आपके एम्प्लायर की superannuation (रिटायरमेंट आयु) हासिल करना|
रिटायर होने पर या 60 वर्ष की आयु के होने पर आप अपना खाता बंद कर सकते हैं| खाता बंद करते समय आप कुछ पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं| बचे हुए पैसे से आपको एक वार्षिकी उत्पाद (annuity plan) खरीदना होगा|
ध्यान दें आपको कम-से-कम 40% जमा राशि से एक वार्षिकी (annuity plan) खरीदना होगा|
एक उदहारण की सहायता से समझते हैं|
मान लिए 60 वर्ष की आयु तक आपने अपने एनपीएस खाते में 10 लाख रुपये जमा कर लिए हैं|
इन 10 लाख रुपये में से आपको 4 लाख रुपये का तो एक एन्युटी प्लान (वार्षिकी) खरीदना होगा ही| बचे हुए 6 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं|
ध्यान दें चाहें तो पूरी राशि का इस्तेमाल भी एन्युटी प्लान भी खरीद सकते हैं|
Annuity प्लान (वार्षिकी) क्या होती है?
एक वार्षिकी के तहत आप एक बीमा कंपनी को एक मुश्त पैसा देते हैं और इसके बदले आपको पूरी ज़िन्दगी पेंशन मिलती रहती है|
मान लिए आपके पास 10 लाख रुपये हैं| और उस समय एन्युटी का इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है|
तो बीमा कंपनी आपसे 10 लाख रुपये लेकर आपको आजीवन हर वर्ष 60,000 (10 लाख X 6%) रुपये देगी| अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं, तो आपको हर महीने 5,000 रूपये मिलेंगे|
अब चाहें आप 100 वर्ष की आयु तक जियें या 150 वर्ष के आयु तक, आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलते रहेंगे|
एक बात और, वार्षिकी या एन्युटी प्लान कई स्वरुप में आते हैं| जैसे की आप चाहें तो आपके बाद आपके पति या पत्नी को भी पेंशन जारी रह सकती है| आप अपनी ज़रुरत के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं|
NPS में चार सेक्टर होते हैं
देखिले एनपीएस खाता खोलने के कई तरीके हैं| आप किस तरीके से खाता खोलते हैं, उस बात से तय होता है, की आप कैसे एनपीएस के तहत आते हैं|
Central Government (केन्द्रीय सरकार): केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
State Government (राज्य सरकार): राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
Corporate Sector: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
All Citizens Model: अगर आप खुद अपने लिए NPS account खोलते हैं
ध्यान दें एनपीएस खाता पूरी तरह पोर्टेबल है| इसका मतलब, बशर्ते आपने खाता केंद्रीय सरकार एनपीएस के तहत खोला हो, आप नौकरी छोड़ने या बदलने पर अपना एनपीएस दूसरे सेक्टर में बदल सकते हैं|
सच बतायूं तो ऐसा कोई अंतर नहीं है, इन सेक्टरों में| बस अगर आपको अपने एम्प्लायर से भी योगदान चाहिए, तो आपको उनके अनुसार अपना एनपीएस अकाउंट खोलना होगा या शिफ्ट करना होगा|
साथ ही सरकारी एनपीएस खातों में निवेश की नियम थोड़े अलग होते हैं|
आप कितने एनपीएस खाते खोल सकते हैं? PRAN (प्रान) क्या है? नौकरी बदलने पर PRAN को कैसे शिफ्ट करें?
आप केवल एक ही एनपीएस खाता खोल सकते हैं|
PRAN का मतलब Permanent Retirement Account Number.
जब आप कोई एनपीएस अकाउंट खोलते हैं, तो आपको एक PRAN मिलता है|
एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PRAN हो सकता है| इसका मतलब आप दूसरा PRAN नहीं खोल सकते|
आपका PRAN पूरी तरह पोर्टेबल है|
अगर आप आपको अपने एनपीएस अकाउंट शिफ्ट (shift) करना है, तो आपको नया अकाउंट खोलने की ज़रुरत नहीं है| आप पुराने एनपीएस अकाउंट (PRAN) को ही शिफ्ट कर सकते हैं| ऐसा करने की ज़रुरत आपको नौकरी बदलते समय पड़ सकती है|
NPS खाता कैसे खोलें?
एनपीएस खाता खोलने की पूरी प्रिक्रिया सरकार द्वारा अधिकृत
CSC सहारनवास में सम्पर्क करे !
या हमारी वेबसाइट www.cscgovt.in पर ऑनलाइन भी खुलवा सकते है
NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं
एनपीएस टियर 1 और एनपीएस टियर 2
इनमें से केवल एनपीएस टियर 1 ही रिटायरमेंट पेंशन अकाउंट है|
टियर 2 अकाउंट एक म्यूच्यूअल फण्ड की तरह है| आप जब चाहें उससे पैसे निकाल सकते हैं|
किसी भी तरह के गलती से बचने के लिए इन दोनों अकाउंट के बीच के अंतर को जाने|
टियर 1 और टियर 2 एनपीएस अकाउंट क्या हैं? इन दोनों में अंतर क्या है?
एक व्यापक स्तर पर, आप एनपीएस टियर 2 खाते को एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के रूप में सोच सकते हैं। एनपीएस टियर 2 खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है । हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश पर कोईटैक्स बेनिफिट नहीं है।
इसलिए, जब भी आप एनपीएस में निवेश पर कर टैक्स बेनिफिट के बारे में सुनते हैं, तो वे एनपीएस टियर 1 खाते के बारे में बात कर रहे हैं।
NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Account Opening
आप केवल एनपीएस टियर 2 खाता नहीं खोल सकते है। इसे एनपीएस टियर 1 अकाउंट के साथ ही खोला जा सकता है। जब आप एनपीएस टियर 1 खाते को बंद करते हैं, तो टियर 2 खाते को भी बंद करना होगा।
कृपया समझें कि दोनों खाते एक ही PRAN से जुड़े हुए हैं। आपके पास केवल एक PRAN हो सकता है और दोनों टियर 1 और टियर 2 एनपीएस खाते एक ही PRAN से जुड़े होने चाहिए।
एनपीएस टियर 1 vs. एनपीएस टियर 2 खाता: वापसी
NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Withdrawals
क्योंकि एनपीएस टियर 1 एक सेवानिवृत्ति खाता (retirement account) है, इसलिए इस खाते से निकासी (मेच्योरिटी से पहले) पर कई प्रतिबंध हैं। आपको बच्चों की शिक्षा ,विवाह ,गंभीर बीमारियों के उपचार और पहले घर के निर्माण के लिए खाता खोलने के 10 वर्षों के बाद अपने योगदान के 25% तक के हिस्से को निकाल सकते हैं।
टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप खाते से किसी भी समय पैसे वापस ले सकते हैं । आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट में से अपना पूरा निवेश भी वापस ले सकते हैं।
एनपीएस टियर 1 vs. टियर 2 अकाउंट : exit पर वार्षिकी खरीदने की अनिवार्यता
NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Mandatory purchase of annuity on exit
एनपीएस से एग्जिट के समय, एनपीएस टियर 1 खाते में जमा राशि की 40% प्रतिशत राशि का इस्तेमाल एक वार्षिकी योजना (annuity) की खरीद के लिए किया जाना चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति (superannuation) से पहले खाता बंद करते हैं, तो एनपीएसटियर 1 खाते में जमा राशि की 80% राशि का इस्तेमाल वार्षिकी योजना को खरीदने के लिए किया जाना चाहिए ।
टियर 1 vs. टियर 2 एनपीएस अकाउंट: निवेश पर टैक्सबेनिफिट
NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Tax Benefit on investment
एनपीएस में निवेश के लिए सभी कर लाभ केवल टियर 1 एनपीएस खाते में निवेश तक ही सीमित हैं। धारा 80 सीसीडी (1), धारा 80 सीसीडी (1 बी) और धारा 80 सीसीडी (2) के तहत लाभ केवल एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश पर ही मिलता हैं|
NPS टियर 1 अकाउंट vs. एनपीएस टियर 2 अकाउंट : परिपक्वता पर टैक्स ट्रीटमेंट
NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Tax Treatment on Maturity
एनपीएस टियर 1 खाते के लिए परिपक्वता के समय, जमा राशि के 40% तक की राशि आप एक मुश्त (lump sum) निकाल सकते हैं और उस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा| 40% के ऊपर जो राशि एक मुश्त निकाली जायेगी, उस अतिरिक्त राशि पर आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा|
एक वार्षिकी योजना खरीदने के लिए कम से कम 40% कोष का उपयोग किया जाना चाहिए। जिस बर्ष में वार्षिकी से आय आएगी, उस वर्ष में आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा|
एनपीएस टियर 2 से पैसा निकालने पर कैसे टैक्स लगेगा, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है।
संभावित विकल्पों में से कुछ हैं:
इन लाभों को कैपिटल गेन्स (capital gains) के रूप में लगाया जा सकता है।
या आपके मुनाफे को आपकी आय में जोड़ा जा सकता है और आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता है।
फिलहाल, मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन सा विकल्प लागू होगा। मैंने इस पहलू पर और अधिक विस्तार से इस पोस्ट पर चर्चा की है।
NPS में रिटर्न कितना मिलता है?
एनपीएस में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है| और न ही सरकार हर वर्ष रिटर्न की घोषणा करती है|
निवेश करते समय आप यह बता सकते हैं की आपका पैसा कैसे निवेश करना है| एनपीएस खाता खोलने का बाद आप चाहें तो यह निवेश का पैटर्न बदल भी सकते हैं|
अब आपके पास निवेश के कई विकल्प हैं:
आप इक्विटी फण्ड (E) में पैसा लगा सकते हैं
आप सरकारी बोंड्स (G) में पैसा लगा सकते हैं
आप कॉर्पोरेट बांड्स (C) में पैसा लगा सकते हैं
साथ ही आपको फण्ड मेनेजर का चुनाव भी करना पड़ता है|
आपके पास निवेश के दो तरीकें है|
आप अपने आप अपने निवेशों का चयन कर सकते हैं| इसका मतलब कितना पैसा (E), (G) या (C) में डालना है| इस Active Choice कहते हैं| बस कुछ सीमाएं हैं| कॉर्पोरेट सेक्टर एनपीएस और आल सिटीजन्स मॉडल एनपीएस ग्राहकों केलिए इक्विटी फण्ड (E) में निवेश करने की सीमा अधिकतम 50% प्रतिशत है| सरकारी एनपीएस में यह सीमा 15% है|
कॉर्पोरेट सेक्टर एनपीएस और आल सिटीजन्स मॉडल एनपीएस ग्राहकों के पास Auto चॉइस का विकल्प भी है| इसमें नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार आपकी आयु के अनुसार आपके एनपीएस पोर्टफोलियो बदलता रहता है| शुरुआत में इक्विटी मिएँ ज्यादा निवेश होता है| धीरे-धीरे आयु के साथ इक्विटी (E) में निवेश कम होता जाता है| इसे Auto Choice या LifeCycle Fund कहते हैं| ध्यान दें यह विकल्प सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है|
NPS में निवेश करने पर क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है ?
अब एनपीएस में आकर्षित होने की एक वजह निवेश पर मिलने वाले टैक्स लाभ भी हैं|
क्या 60 वर्ष की आयु से पहले आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं?
जी हाँ, कुछ विशिष्ठ परिस्थितियों में एनपीएस से कुछ पैसा निकालने की अनुमति है|
आप गंभीर बीमारियों की इलाज़ के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए या घर खरीदने या बनाने के लिए अपने एनपीएस खाते से कुछ पैसे निकाल सकते हैं|
ऐसा ही नहीं, आप 60 वर्ष के आयु से पहले भी अपने एनपीएस खाता बंद कर सकते हैं| पर नियम थोड़े से पेचीदा हैं|
Note :- ज्यादा जानकारी के लिए Jotriwal Computers & Type College, 12 Quarter Road, Behind of Yog Sr. Sec School, Near Bala Ji Mandir, New Yog Nagar, Hisar में सम्पर्क करें |