लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा ?
हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 1-1-2006 से ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना‘ शुरू की गई है । प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी । इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है । माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा पार्टनर को इस योजना का लाभ दिया जाता है । दिनांक 1-4-2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300/-रू0 से 500/-रू0 की वृद्धि की गई तथा पात्रता के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है । दिनांक 01-04-2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1000/-रू0 प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 1-1-2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1200/-रू0 प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01.01.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए भत्ता 1400/- रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। अब दिनांक 01.11.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1600/- तथा दिनांक 01.11.2017 से पैंशन 1800/- रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।
क) पात्रता मानदण्ड
हरियाणा राज्य के अधिवासी अथवा हरियाणा राज्य में कार्यरत, जिनके कोई अपना अथवा दत्तक पुत्र न हो, अपितु केवल लड़की/लड़कियां हो, लाभ प्राप्त करने हेतू योग्य हैं ।
परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/-रू0 से कम हो, लाभ प्राप्त करने हेतू योग्य है।
इस योजना के अन्तर्गत माता/पिता की 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष तक की अवधि के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है । लाभ की राशि बच्चों की माता के खाता में जायेगी । यदि माता जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जायेगा ।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बीपीएल प्रमाण पत्र या BPL राशन कार्ड
माता पिता का आय प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें
आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के साथ आवेदन फॉर्म भरना चाहिए।
हरियाणा राज्य में संबंधित जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन, माता या पिता के 42 वें जन्मदिन से शुरू होगा।
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