डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना हरियाणा |  दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपय

हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा नाम से एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है. नाम से ही स्पष्ट है कि यह योजना राज्य में हुई दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता में कवरेज प्रदान करेगी. इस नयी योजना के द्वाराराज्य सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपय देने की घोषणा की है. यह योजना पुर्णतः मुफ्त होगी, इसके लिए लाभार्थी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना होगा.

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता(Eligibility criteria)

अगर कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे निम्न नियमो का पालन करना चाहिये .

·         इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हरियाणा का नागरिक होना आवश्यक है. लाभार्थी के लिए यह भी आवश्यक है की वह जन्म से ही हरियाणा का निवासी हो तब ही वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र होगा.

·         इसके अतिरिक्त लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तब ही वह इस योजना का लाभ ले सकता है.

·         अगर कोई भी हरियाणा का नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है की उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो.

·         इस योजना के द्वारा कवरेज की राशि अपंगता की स्थिति में खुद व्यक्ति को और मृत्यु की स्थिति में व्यक्ति के रिश्तेदार जैसे पत्नी, माता-पिता या बच्चों के एकाउंट में सीधे दी जाती है.

मुख्य बिंदु (Key features)

·         इस योजना के द्वारा लाभार्थी को 1 लाख रुपये की राशी का भुकतान किया जायेगा. इसके लिए व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रीमियम का भुकतान नहीं करना होगा.

·         सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस योजना के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसमें दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आकस्मिक बीमा के तहत लाभ दिया जायेगा.

·         इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी 1 लाख की राशी के लिए अपना दावा पेश कर सकते है. परंतु इसमे लाभ केवल हरियाणा के नागरिको को दिया जायेगा.

इस योजना के तहत निम्न बिन्दुओ पर कवरेज दिया जायेगा (Coverage offered)

·         इस योजना के तहत सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है, की इसमे दुर्घटना ग्रस्त लोगों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में लाभ प्रदान किया जायेगा. इस योजना में दुर्घटना के अंतर्गत रेल, सड़क या वायु दुर्घटना के अतिरिक्त आतंकवाद, हड़ताल, पतन, भुखमरी,बिजली से हादसा,भगदड़, जलना और महिला की बच्चें के जन्म के समय होने वाली दुर्घटनाओ को शामिल किया है.

·         इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों या कार्यस्थल पर प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से होने वाली घटनाओ के तहत बीमा राशी का कवरेज दिया जायेगा .

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Note :- ज्यादा जानकारी के लिए Jotriwal Computers & Type College, 12 Quarter Road, Behind of Yog Sr. Sec School, Near Bala Ji Mandir, New Yog Nagar, Hisar में सम्पर्क करें  |